अब हरियाणा के इन घरों पर चलेगा सीएम सैनी का बुलडोजर, अधिकारियों को आदेश हुए जारी
अब हरियाणा के इन घरों पर चलेगा सीएम सैनी का बुलडोजर, अधिकारियों को आदेश हुए जारी
खेत खजाना, चंडीगढ़, 30 मई 2024: हरियाणा सरकार ने भवन निर्माण से जुड़े अहम आदेश जारी किए हैं, जो भवन मालिकों और बिल्डरों के लिए बहुत जरूरी हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (Town and Country Planning) विभाग ने शहरी क्षेत्रों में चौथी मंजिल के निर्माण को लेकर नया फैसला लिया है। इन आदेशों के अनुसार अब चौथी मंजिल बनाने वाले बिल्डरों और भवन मालिकों को अवैध निर्माण पर खुद ही बुलडोजर चलाना होगा। यह नई पहल के तहत अवैध निर्माण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और नगर विकास को सुरक्षित और नियमानुसार बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है।
चौथी मंजिल निर्माण पर नया आदेश
हरियाणा सरकार ने अपने नए आदेश में स्पष्ट किया है कि चौथी मंजिल के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर भवनों को पहले वाली मूल स्थिति में लाना होगा। इस आदेश के तहत चौथी मंजिल की खरीद फरोख्त पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगर और आयोजना विभाग के महानिदेशक द्वारा मंगलवार को जारी किए गए इस आदेश में कई महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं।
23 फरवरी 2023 से पहले के निर्माण पर कार्रवाई
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 23 फरवरी 2023 से पहले बिना मंजूरी के चौथी मंजिल बनाने वालों पर यह कार्रवाई लागू होगी। इस निर्देश में यह भी कहा गया है कि ऐसी इमारतों के लिए कोई व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी व्यवसाय प्रमाणपत्र प्रदेश बिल्डिंग कोड-2017 के नियमों के अनुसार हों।
नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले आर्किटेक्ट्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य में कोई भी अवैध निर्माण नहीं हो सकेगा और सभी भवन निर्माण कार्य नियमानुसार होंगे।
बिल्डरों और भवन मालिकों के लिए जरूरी सूचना
प्रदेश सरकार के इस फैसले से बिल्डरों और भवन मालिकों को सावधान रहना होगा। चौथी मंजिल बनाने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त कर ली गई हों। अवैध निर्माण के मामले में खुद ही उसे ध्वस्त करने की जिम्मेदारी उठानी होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर गंभीर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।